अगर आपके परिवार के कमाने वाले सदस्य का निधन हो गया है और अब घर चलाने में परेशानी हो रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की National Family Benefit Scheme यानी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। यह योजना खासतौर पर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए चलाई गई है।

National Family Benefit Scheme एक ऐसी योजना है जो मुश्किल समय में आर्थिक सहारा देती है। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई दुखद हादसा हुआ है और आप गरीब हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। आवेदन की प्रक्रिया सरल है और थोड़े से दस्तावेजों के साथ आप सहायता राशि पा सकते हैं। समय पर आवेदन करना और सभी दस्तावेज सही रखना बहुत जरूरी है।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana क्या है?
National Family Benefit Scheme (NFBS) की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2016 में की थी। इस योजना के तहत उन गरीब परिवारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनके परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस योजना में आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है।
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Overview of National Family Benefit Scheme
योजना का नाम | National Family Benefit Scheme (NFBS) |
आर्टिकल का नाम | Rashtriya Parivarik Labh Yojana / National Family Benefit Scheme |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
शुरुआत | जनवरी 2016 |
लाभ | ₹30,000 की एकमुश्त सहायता राशि |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
आधिकारिक वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in |
मुख्य विशेषताएं (Key Features)
- यह योजना केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है।
- परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु होने पर सहायता मिलती है।
- योजना के तहत ₹30,000 की आर्थिक मदद मिलती है।
- केवल 18 से 60 वर्ष की उम्र के बीच के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है।
- ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय सीमा ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,450 है।
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योजना के फायदे (Benefits)
- इस योजना के तहत ₹30,000 की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में दी जाती है।
- पहले यह राशि ₹20,000 थी, जिसे 2013 के बाद बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया।
- परिवार में मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के बाद यह आर्थिक मदद परिवार के नए मुखिया को दी जाती है।
- इससे गरीब परिवार को थोड़ी राहत मिलती है ताकि वे अपने जरूरी खर्चों को संभाल सकें।
पात्रता (Eligibility)
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- केवल गरीब यानी BPL (Below Poverty Line) परिवार ही इस योजना के लिए योग्य हैं।
- अगर परिवार शहरी क्षेत्र से है, तो सालाना आमदनी ₹56,450 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- अगर परिवार ग्रामीण क्षेत्र से है, तो सालाना आमदनी ₹46,080 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- योजना का लाभ केवल तभी मिलेगा जब परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य अब जीवित न हो।
जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
- मृतक सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बीपीएल कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड (नीला कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पहचान पत्र (आधार कार्ड/मतदाता कार्ड)
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National Family Benefit Scheme के लिए आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन:
- अगर आपभी Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए आवेदन करना चाहते है तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

- होम पेज पर आने के बाद आपको “New Registration” का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।

- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा उसको ध्यान से भरें और मांगे गए ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अब फॉर्म को सबमिट करें और आवेदन की रसीद प्राप्त करें।
ऑफलाइन आवेदन:
- आवेदन फॉर्म इस लिंक से डाउनलोड करें।

- फॉर्म को भरें और ज़रूरी दस्तावेज लगाकर जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय में जमा करें।
हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)
- हेल्पलाइन नंबर:18004190001
- वेबसाइट: http://nfbs.upsdc.gov.in
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
क्या यह योजना सभी लोगों के लिए है?
नहीं, यह योजना केवल गरीब (BPL) परिवारों के लिए है।
क्या जीवित सदस्य योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल तब मिलती है जब परिवार का कमाने वाला सदस्य अब नहीं रहा हो।
क्या इस योजना में ऑनलाइन आवेदन ही संभव है?
नहीं, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए उम्र सीमा क्या है?
आवेदक की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
योजना के लिए कहां आवेदन करें?
- ऑनलाइन के लिए http://nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- ऑफलाइन के लिए फॉर्म डाउनलोड करें और DM ऑफिस में जमा करें।