उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है। “Free Motorized Tricycle Scheme for Persons with Disabilities” के तहत ऐसे लोग जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं, उन्हें मुफ्त में मोटर चालित ट्राइसाइकिल दी जाती है। इस योजना का मकसद दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।

Free Motorized Tricycle Scheme for Persons with Disabilities उत्तर प्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो दिव्यांगजनों को सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई शुरुआत देती है। अगर आप या आपके जानने वाले इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस लाभकारी योजना का फायदा उठाएं।
Free Motorized Tricycle Scheme के बारे में
Motorized Tricycle Scheme for Persons with Disabilities को 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक लाभकारी योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को चलने-फिरने में सुविधा देना है। इस योजना के तहत ऐसे लोग जो 80% या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हैं, उन्हें फ्री मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल दी जाती है। इससे उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य जरूरी कार्यों में आसानी होती है। योजना का लाभ केवल एक बार मिलता है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करती है।
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योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को mobility यानी चलने-फिरने में मदद देना है ताकि वे नौकरी, पढ़ाई और दूसरे जरूरी कामों में हिस्सा ले सकें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे समाज में एक सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।
- दिव्यांगजनों को mobility (चलने फिरने की सुविधा) देना।
- उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना।
- शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक उनकी पहुंच बढ़ाना।
- आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान को बढ़ावा देना।
Overview of Free Motorized Tricycle Scheme
योजना का नाम | Free Motorized Tricycle Scheme |
शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में |
लाभार्थी | 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति |
लाभ | फ्री मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल (अधिकतम ₹25,000 तक) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक पोर्टल | https://hwd.uphq.in/ |
संपर्क सूत्र | सामाजिक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
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पात्रता मानदंड
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- उम्र 16 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- परिवार की कुल वार्षिक आय ₹1,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से मोटर ट्राइसाइकिल का लाभ नहीं ले चुका हो।
- दिव्यांगता की प्रमाणिकता CMO (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) द्वारा की गई हो और कम से कम 80% होनी चाहिए।
- मानसिक रूप से सक्षम और दृष्टि अच्छी होनी चाहिए।
- ट्राइसाइकिल को बैठकर चलाने के लिए शरीर का ऊपरी हिस्सा सक्षम होना चाहिए।
जरूरी दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र (अगर छात्र हो)
- अन्य जरूरी प्रमाण पत्र (जैसे START संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
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योजना के लाभ
- फ्री मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराई जाती है।
- अधिकतम ₹25,000/- तक की सहायता राशि सरकार देती है।
- यदि ट्राइसाइकिल की कीमत ₹25,000 से अधिक है, तो बाकी खर्च लाभार्थी को खुद वहन करना होगा।
- दिव्यांगजनों को अपने कार्य, शिक्षा या रोजगार में सुविधा मिलती है।
- उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलती है।
Free Motorized Tricycle Scheme 2025 Application Process
ऑनलाइन आवेदन का तरीका:
- आधिकारिक वेबसाइट https://hwd.uphq.in/ पर जाएं।

- “Apply Online” पर क्लिक करें और सभी निर्देश पढ़कर सहमति दें।

- आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें:
- व्यक्तिगत जानकारी
- पता
- जाति और जाति प्रमाण पत्र
- व्यवसाय
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में फॉर्म को सबमिट करें।
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हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको योजना से जुड़ी किसी जानकारी की जरूरत है या आवेदन करने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप अपने जिले के सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं।
FAQs – Free Motorized Tricycle Scheme
Free Motorized Tricycle Scheme क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके तहत दिव्यांगजनों को फ्री मोटर ट्राइसाइकिल दी जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की mobility को आसान बनाना और उन्हें समाज से जोड़ना है।
क्या इस योजना का लाभ कोई भी ले सकता है?
नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के निवासी और 80% या उससे ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति ही इसका लाभ ले सकते हैं।
अधिकतम कितनी सहायता राशि मिलती है?
₹25,000 या ट्राइसाइकिल की असली कीमत (जो भी कम हो) तक की सहायता दी जाती है।
क्या पहले से ट्राइसाइकिल ले चुके व्यक्ति फिर से आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही इस योजना का लाभ मिलता है।
कौन–कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
पासपोर्ट फोटो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र (अगर छात्र हैं)।
आवेदन कैसे करें?
https://hwd.uphq.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।